जबलपुर। हाईकोर्ट की राज्य अधिवक्ता परिषद ने भोपाल सांसद आलोक संजर सहित प्रदेश के 12 विधायकों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। समिति ने सभी को नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस विधायक या लाभ के पद पर रहते हुए वकील बने रहने के कारण दिए गए।
इससे पहले जारी हुए नोटिस का संतोषजनक जवाब विधायक पेश नहीं कर सके। किसी ने ये नहीं बताया कि नोटिस के बाद भी उन्होंने सनद निलंबन क्यों नहीं कराई। अब समिति ने दोबारा नोटिस देकर 2 लाख रुपए अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा कराने और निलंबन निरस्त कराने का आदेश पारित किया है।
पेश हुए जवाब के बाद आदेश जारी
रविवार को राज्य अधिवक्ता परिषद की अपील समिति के सामने 12 विधायकों के जवाब पेश हुए। इन जवाबों में कहीं भी विधायकों ने ये नहीं बताया कि उन्होंने खुद से सनद को निलंबित क्यों नहीं किया। अपील समिति सदस्य भूपनारायण सिंह के हस्ताक्षर से आदेश जारी हुए।
सांसद और वकील एक साथ कैसे
अपील समिति ने भोपाल सांसद आलोक संजर से पीसी एक्ट के तहत स्पष्टीकरण मांगा है कि वे सांसद रहते हुए भी अधिवक्ता का व्यवसाय कर रहे हैं, क्यों न उनके खिलाफ कदाचरण की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को वकील से अपना पक्ष अपील समिति की 17 जुलाई को होने वाली बैठक में जवाब पेश करने के निर्देश दिए।