सिवनी। जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश एसके चौबे ने रिश्वत लेते पकड़े गए तत्कालीन उप पंजीयक रूद्रसिंह राय को चार साल कारावास की सजा से दण्डित किया है। न्यायालय ने आरोपी पर दो धाराओं में 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
जिला अभियोजन अधिकारी दीपा मर्सकोले ने बताया कि जबलपुर लोकायुक्त पुलिस के दल ने 23 जनवरी 2014 में पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग में पदस्थ लखनादौन के तत्कालीन उप पंजीयक रूद्रसिंह राय को जमीन की रजिस्ट्री करने के बदले घंसौर निवासी शिकायतकर्ता रवि अग्रवाल से 12,000 रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
लोकायुक्त पुलिस जबलपुर ने आरोपी उपपंजीयक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच के बाद आरोप पत्र विशेष न्यायालय सिवनी में पेश किया था।