यौन उत्पीड़न: महिला कर्मचारियों को 90days की Paid Leave मिलेगी

नई दिल्ली। यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने वाली केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को जांच लंबित रहने के दौरान अब तीन महीने का वैतनिक अवकाश (पेड लीव) मिल सकता है। सरकार ने कहा है कि यह अवकाश केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पहले से मिलने वाले अवकाश के अतिरिक्त होगा। यौन उत्पीड़न के कुछ मामलों में आरोपी द्वारा पीड़िता पर दबाव डालने या धमकाने की कोशिश करने की शिकायतें आने के बाद यह कदम उठाया गया है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार, जांच के लंबित रहने के दौरान पीड़ित महिला कर्मचारी को 90 दिनों का अधिकतम अवकाश दिया जा सकता है। इसमें कहा गया कि इस नियम के तहत पीड़ित महिला कर्मचारी को दिया जाने वाला अवकाश पहले से मिलने वाले अवकाश के अतिरिक्त होगा।

इस प्रावधान का निर्माण, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, 2013 के तहत किया गया है। यह कानून कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘यह उन पीड़ितों के लिए राहत बनकर आएगा जिन्हें आरोपी की उपस्थिति में कार्यालय में काम करने दौरान मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ता है.’’

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