
बता दें कि विधायक सतीश मालवीय को शुक्रवार को सेशन कोर्ट से नौ साल पुराने मारपीट के एक मामले में तीन महीने के सजा सुना दी गई थी और जेल वारंट बना दिया गया था। इस दौरान कस्टडी में लेते ही विधायक की तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद जेल से उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया था। जहां उपचार के बाद भी तबीयत में सुधार नहीं आने पर उन्हें इंदौर रैफर कर दिया गया था।
क्या था मामला
बता दें कि 9 साल पहले 2007 में चामुंडा माता चौराहे पर ड्यूटी दे रहे नगर सैनिक तखतलाल ने तब बीजेपी के युवा कार्यकर्ता रहे सतीश मालवीय को बाइक की चैकिंग के लिये रोक लिया था। बस इसी बात को लेकर सतीश मालवीय की नगर सैनिक तखत लाल से मारपीट हो गई थी। मामले में तखतलाल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस बीच सतीश मालवीय 2013 विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बन गये। हालांकि नगर सैनिक से मारपीट का मामला कोर्ट में चलता रहा। पिछले साल जेएमएफसी कोर्ट ने विधायक को नगर सैनिक से मारपीट का दोषी मानते हुये एक साल की सजा सुनाई थी। हालांकि तब उन्होंने हाथों-हाथ सेशन कोर्ट से जमानत ले ली थी और अपील कर दी थी लेकिन अब सेशन कोर्ट ने भी इसी मामले में उन्हें तीन महीने की सजा सुना दी है। ऐसे में अब उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। इसलिये उन्होंने जमानत के लिये अर्जेंट हेयरिंग की अपील फाइल कर रखी है।