
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल निर्भय शर्मा के फैसले को असंवैधानिक कहा है। राज्यपाल ने 9 दिसंबर 2015 को जो फैसला लिया वो गलत था। राज्यपाल ने एक महीने पहले विधानसभा सत्र बुलाया था और विधानसभा अध्यक्ष को हटा दिया था। कोर्ट ने राज्यपाल के कदम को असंवैधानिक करार दिया है। सर्वोच्च अदालत ने 9 दिसंबर के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है।
कांग्रेस के वकील विवेक तनखा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला बीजेपी पर तमाचा बताया है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक: नबाम टुकी
अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम टुकी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है, कोर्ट ने देश और इसके संविधान की रक्षा की है। देश की जनता को सर्वोच्च अदालत से ऐसे ही फैसले की उम्मीद थी। नबाम टुकी ने आगे कहा कि फैसले के बाद हम पार्टी विधायकों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें भावी रणनीति को लेकर फैसला लिया जाएगा।