भोपाल। सरकार प्रदेश में किराए पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए बटाईदार कानून लाएगी। इसमें किसी भी किसान को जमीन मालिक से खेती का अनुबंध करने पर करार की प्रति तहसीलदार या पटवारी को नहीं देनी होगी।
इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा की सूरत में मुआवजे का हकदार कानूनी रूप से किसान ही होगा। इसके लिए मंगलवार को विधानसभा में सुबह दस बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में विधेयक का मसौदा प्रस्तुत किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में बटाईदार कानून में ये प्रावधान रहेगा कि जमीन मालिक करार में तय समयसीमा से पहले किसान को उस जमीन पर खेती करने से रोक नहीं पाएगा।
बैठक में इसके अलावा प्याज की खरीदी में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति मार्कफेड को करने पर निर्णय किया जाएगा। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा में अल्पकालीन कर्ज को मध्यकालीन में तब्दील करने पर 15 प्रतिशत राशि पर ब्याज दर तय करने सहित कुछ जांच प्रकरणों पर निर्णय लिए जा सकते हैं।