भोपाल। शिवराज सरकार मकान मालिक-किराएदार के हितोें के संरक्षण के लिए नया कानून बनाने जा रही है। इस कानून में यह प्रावधान किया जा रहा है कि मकान मालिक-किराएदार के बीच अनुबंध समाप्त होते ही किराएदार को बेदखल माना जाएगा। इसके बाद भी यदि किराएदार मकान खाली नहीं करता तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उसे 3 माह की जेल और 6 महीने के किराए के बराबर जुर्माना भरना होगा। पढ़िए क्या खास बातें होंगी, इस नए कानून में:
1.न्यायालय में उपयोग नहीं किया जा सकेगा:
मकान मालिक और किराएदार के बीच हुए अनुबंध को किसी भी न्यायालय, मानवाधिकार आयोग या अन्य किसी संस्था के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार विधिवत प्रोफार्मा भी बनाकर जारी करेगी।
2.किराएदार के हितों का भी संरक्षण
अनुबंध की शर्तों के मुताबिक मकान मालिक किराएदार को उस मकान के उपयोग में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकेगा।
अगले विस सत्र में आएगा विधेयक
इस नए एक्ट को लागू करने से पहले राज्य सरकार मकान मालिक एवं किराएदार का हित संरक्षण विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाएगी। विधानसभा में इस पर चर्चा कराई जाएगी इसके बाद इसे कानूनी रुप दिया जाएगा। इस एक्ट में मकान किराए पर देने को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया जाएगा। मकान को अवैध कब्जे से बचाने के प्रावधान इसमें होंगे। मकान किराए पर देने के लिए मकान मालिक और किराए दार के बीच जिस अवधि के लिए अनुबंध होगा उसकी अवधि समाप्त होते ही किराएदार मकान से बेदखल माना जाएगा।