
प्रस्तावित नियम में लोक सेवकों को सस्ते मनोरंजक कार्यक्रमों में भाग लेने की छूट दी गई है। हालांकि उन्हें सरकार के सामने घरेलू उपकरणों, वाहनों या यातायात के किसी अन्य साधनों का ब्योरा देना होगा। इनकी कीमत दो माह के बेसिक वेतन से ज्यादा होगी तभी ब्योरा सौंपना होगा।
यह नियम अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 में प्रस्तावित बदलाव का हिस्सा है। यह तीनों भारतीय सेवाओं, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) और भारतीय वन सेवा (आइएफओएस) पर लागू है।
कार्मिक विभाग ने सरकार की आलोचना पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नियम का दायरा बढ़ा दिया है। सेवा से जुड़े व्यक्ति सरकार, उसकी नीति या कार्रवाई आलोचना नहीं कर सकते। केंद्र का राज्य से संबंध और विदेश से संबंध पर टिप्पणी नहीं करेंगे।