भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के ईदगाह हिल्स की बेशकीमती जमीन की खरीद-फरोख्त पर लगाई गई रोक के मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। पूर्व में कई बार दिए मौकों के बाद भी कोई जवाब न देने पर हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर को हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। अब भोपाल कलेक्टर 21 जुलाई को हाईकोर्ट में स्वयं पेश होकर जवाब देना होगा।
यह याचिका भोपाल के नवाब के वंशज आजम हसन खान की ओर से वर्ष 2011 में दायर की गई थी। इस याचिका में भोपाल के तत्कालीन कलेक्टर निकुंज श्रीवास्तव के उस आदेश को कटघरे में रखा गया है, जिसके तहत वहां की करीब 600 एकड़ जमीन की बिक्री, नामांतरण और उसकी एनओसी जारी करने पर रोक लगा दी गई थी।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि, कलेक्टर ने अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया और ऐसा करने से पहले उन्हें सुनवाई का कोई मौका भी नहीं दिया। अब ईदगाह हिल्स की जमीन पर हजारों परिवार बस गए हैं और कलेक्टर के आदेश के कारण उन सभी के हित प्रभावित हो रहे, जो अवैधानिक हैं।
इस मामले पर पूर्व में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब-तलब किया था। जवाब न आने पर हाईकोर्ट ने पहले ऑफिसर इन्चार्ज और फिर कलेक्टर को जवाब देने के निर्देश दिए थे। अदालत ने मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए भोपाल कलेक्टर को उनको हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।