इंदौर। 12 साल के बच्चे के हत्यारे को हाई कोर्ट ने खुद की शादी में शामिल होने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। आरोपी 10 साल से जेल में है। हत्यारे का नाम वीरेंद्र उर्फ रामू विजयवर्गीय है। नरसिंहगढ़ (ब्यावरा) में मार्च 2004 में हर्षित लाहोटी की बली चढ़ाने के मामले में दोषी पाते हुए कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
हाल ही में वीरेंद्र ने हाई कोर्ट में जमानत आवेदन पेश कर गुहार लगाई कि 13 जुलाई को रुखसार नामक महिला से उसका विवाह है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कार्ड बंट चुके हैं। उसका शादी में शामिल होना जरूरी है, इसलिए उसे 15 दिन के लिए जमानत पर रिहा किया जाए।
आवेदन के साथ रुखसार की मां चांदनी बी का शपथ-पत्र भी था। इसमें उसने स्वीकारा था कि उसकी बेटी की शादी वीरेंद्र के साथ होने वाली है। एडवोकेट अजय बागड़िया और अजय मिश्रा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए तर्क रखा कि जिस महिला से आरोपी शादी की बात कर रहा है, वह शादीशुदा है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड है।