भोपाल। कुछ दिनों पहले राजधानी में ट्रेफिक पुलिस के सिपाही को बेवजह लाइन हाजिर कराने वाले उज्जैन की घट्टिया विधानसभा के भाजपा विधायक सतीश मालवीय को एक होमगार्ड के साथ मारपीट करने के मामले में 3 माह की जेल और 5 हजार रुपए के जुर्मान की सजा सुनाई गई है। मामला 8 साल पुराना है। इससे पहले इसी मामले में सीजेएम कोर्ट ने भी उन्हें दोषी करार दिया था।
गौरतलब है कि 14 जुलाई 2015 को उज्जैन की घट्टिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक सतीश मालवीय ने 8 साल पहले एक होमगार्ड के साथ मारपीट कर दी थी, जिस पर प्रथम श्रेणी न्यायाधीश मनोज शर्मा की कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया था। इस फैसले के खिलाफ विधायक ने सेशन कोर्ट में अपील की थी, जहां उनकी सजा कम कर दी गई।
8 साल पुराना है मामला
मौजूदा विधायक सतीश मालवीय पर यह आरोप साल 2007 में लगा था। उस वक्त सतीश विधायक नहीं थे, लेकिन भाजपा की सरकार थी। उन पर आरोप है कि जब वे उज्जैन के चामुंडा माता चौराहे से गुजर रहे थे, तभी चौराहे पर चैकिंग कर रहे होमगार्ड जवान तख्तसिंह ने उनकी कार रोक ली थी। कार रोके जाने से नाराज़ सतीश ने तख्तसिंह के साथ मारपीट कर दी। इस मामले में पीड़ित होमगार्ड के जवान ने कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया था। उसी समय से यह केस चल रहा है।