
उच्चतम न्यायालय ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिम्मेदार बताने संबंधी राहुल गांधी के बयानों पर कहा कि राहुल गांधी को संघ की सामूहिक निंदा नहीं करनी चाहिए थी। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया गया था।
राहुल के वकील ने क्या कहा
राहुल गांधी के वकील ने अदालत में उनके बयान को सही ठहराया और कहा कि इसके ऐतिहासिक तथ्य भी हैं यहां तक कि सरकारी रिकॉर्ड में भी हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को ये साबित करना चाहिए कि आरएसएस के खिलाफ उनके बयान में जनहित में क्या था इसलिए ये मामला ट्रायल करने लायक है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले में राहुल खुद को डिफेंड करना चाहते हैं और माफी मांगने के लिए तैयार हैं तो वो ट्रायल का सामना करें। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई तय की गई।