भोपाल। मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नि:शुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत प्रायवेट स्कूलों में आवेदन करने की अंतिम तिथि बढा़ई गई है। पात्र परिवारों के बच्चों के दाखिले के लिये अब 7 जुलाई तक ऑफलाईन अथवा ऑनलाईन आवेदन जमा किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चो के लिये निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया 23 जून 2016 से प्रारंभ की गयी है।
इस संबंध में राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार प्रवेश की प्रक्रिया पहली बार ऑन लाइन लॉटरी के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी। वंचित समूह या कमजोर वर्ग के बच्चों को उन स्कूलो में, जिनके पड़ोस की बसाहटों में वे रहते हैं, को कक्षा 1 के.जी. नर्सरी के लिये आगामी 7 जुलाई तक ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन आवेदन करना होगा। पूर्व में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून थी।
इसके लिये आवेदन-पत्र संबंधित गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल, जन शिक्षा केन्द्र, बी.आर.सी., बी.ई.ओ कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे अथवा आर.टी.ई पोर्टल <www-educationportal-mp-gov-in@Rte> पर भी ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध है, जिसको डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदक अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्रक्रिया में से किसी एक माध्यम से 7 जुलाई, 2016 तक जमा कर सकते हैं।