भोपाल। उपभोक्ता फोरम ने SURJEET AUTO PRIVATE LIMITED के खिलाफ आरोप सिद्ध होने के बाद उपभोक्ता को 10 हजार रुपए हर्जाना देने और 2 माह में कार का रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दिया है। सुरजीत आॅटो पर आरोप है कि उसने पैसा लेने के बाद भी कार का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और पैसा वापस भी नहीं किया।
कोलार रोड निवासी पंकज श्रीवास्तव ने इस साल 2 जनवरी को मालवीय नगर स्थित Hyundai Motor India Limited, सुरजीत ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर फराज के साथ आरटीओ भोपाल के खिलाफ शिकायत की थी। इसमें बताया कि उन्होंने सुरजीत इंडिया से हुंडई ग्रांड मेगना एक्सचेंज आॅफर में खरीदी थी। पूरी कीमत अदा करने के बावजूद डीलर ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराकर दिया।
वाहन की कीमत का 7 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फीस होती है। डीलर ने उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर ज्यादा राशि वसूली थी। फोरम ने फराज को आदेश दिया है कि 2 माह के अंदर उपभोक्ता को रजिस्ट्रेशन करवाकर दे। इसके अलावा 10 हजार रुपए हर्जाना और 3 हजार परिवाद व्यय देने के आदेश दिए। निर्धारित समय सीमा में हर्जाना न देने पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से देना होगी।
इस बारे में SURJEET AUTO के Director TULSIDAS NENWANI का कहना है कि हमारी गलती हुई तो कोेर्ट का आदेश मानेंगे नहीं तो उपभोक्ता आयोग में अपील करेंगे। मामले की सुनवाई फोरम के अध्यक्ष पीके प्राण सदस्य सुनील श्रीवास्तव और मोनिका मलिक ने की।