नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब कम से कम 9,000 रुपये की पेंशन मिलेगी जो कि मौजूदा 3500 रुपये की न्यूनतम पेंशन से 157.14 प्रतिशत अधिक है। कार्मिक, जन शिकायत व पेंशन मंत्रालय ने पेंशनरों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने संबंधी अधिसूचना जारी की है।
ग्रेचुटी की अधिकतम सीमा को मौजूदा 10 लाख रुपये से बढाकर 20 लाख रुपये किया गया है। वेतन आयोग ने ग्रेचुटी पर सीमा में 25 प्रतिशत बढोतरी जबकि महंगाई भत्ते में 50 प्रतिशत बढोतरी की सिफारिश की थी। सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। केंद्र सरकार के लगभग 58 लाख पेंशनभोगी कर्मचारी हैं।
मंत्रालय का कहना है कि पेंशन की न्यूनतम राशि 9000 रुपये व अधिकतम राशि 1,25,000 रपये होगी। उल्लेखनीय है कि सरकार में उच्चतम वेतन एक जनवरी 2016 से 2,50,000 रुपये होगा। आदेश के अनुसार सेवानिवृत्ति ग्रेचुटी व मृत्यु के बाद मिलने वाली ग्रेचुटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये रहेगी। नयी व्यवस्था के तहत असैन्य व सैन्य बलों में निकटवर्ती परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि में भी काफी वृद्धि हुई है।
आतंकवादियों व असामाजिक तत्वों की हिंसक कार्रवाई मौत या सरकारी कामकाज के दौरान किसी दुर्घटना में मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि मौजूद 10 लाख रुपये से बढाकर 25 लाख रुपये की गई है। इसी तरह आतंकवादियों या उग्रवादियों, समुद्री लुटरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मौत या बहुत उंचाई पर, दुर्गम सीमा चौकियों पर ड्यूटी प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसमी हालात के कारण मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि को 35 लाख रपये किया गया है जो पहले 15 लाख रुपये थी।
युद्ध या युद्ध जैसे हालात में दुश्मन की कार्रवाई में किसी सरकारी कर्मचारी की मौत पर उसके परिजनों को अब 45 लाख रुपये मिलेंगे जबकि पहले यह राशि 20 लाख रुपये थी।
नियत चिकित्सा भत्ते व लगातार हाजिरी भत्ते पर आयोग की सिफारिशों पर विचार क लिए सचिवों की एक समिति गठित की गई है।