
प्रदेश में 25-30 साल से पीडब्ल्यूडी, पीएचई, जल संसाधन समेत अन्य विभागों में ऐसे कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से कुछ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कार्यभारित संवर्ग में नियुक्त किया गया था। कर्मचारी संगठनों द्वारा पिछले दस साल से रेगुलर कर्मचारियों की तरह अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान करने की मांग की जा रही थी।
बता दें कि इससे पहले इन कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर परिवारजनों को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं थी। अलबत्ता अनुकंपा अनुदान के नाम पर 2 लाख रुपए नगद सहायता दी जाती थी। इस आदेश के बाद सभी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र हो जाएंगे।