
नगर परिषद् का आरोप है कि सीवान में एयरटेल कम्पनी अनाधिकृत रूप से जिले में अपनी सर्विस दे रहा था। कंपनी के ऊपर नगर परिषद् के कर की करीब आठ लाख से जयादा की राशि बकाया है। वहीं एयरटेल के अधिकारीयों ने नगर परिषद् की इस कारवाई को अनुचित बताते हुए किसी भी प्रकार के बकाया से इनकार किया।
नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी की माने तो बिहार संचार नियमावली 2012 के तहत सभी मोबाइल कंपनियों को अपनी सेवा देने से पूर्व नगर परिषद् में रजिस्ट्रेशन कराना है और निर्धारित कर की राशि का भुगतान भी करना है। एयरटेल ने ऐसा नहीं किया था जिस कारण सांकेतिक रूप से उस पर रोक लगाते हुए उसके सप्लाई केंद्र को सील किया गया। नगर परिषद् द्वारा रोक लगाये जाने के बाद पूरे सीवान जिले में एयरटेल के मोबाइल की सुविधा बंद हो गयी है।