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इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी लेकन अब इस बाबत स्पष्ट रूप से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और कहा गया है कि नई पेंशन स्कीम से आच्छादित कर्मचारी भी ‘रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी’ के लिए अर्ह होंगे। केंद्रीय विभागों में जिनकी नियुक्त एक जनवरी 2004 या उसके बाद हुई है, वे कर्मचारी नई पेंशन स्कीम में शामिल हैं।
नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। ऐसे कर्मचारियों के वेतन से अब जीपीएफ की कटौती नहीं की जाती है। वेतन से सिर्फ पेंशन फंड के लिए कटौती होती है।
नई पेंशन नीति लागू होने पर कई दिनों तक यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि कर्मचारियों को जीपीएफ का लाभ मिलेगा या नहीं लेकिन बाद में स्थिति साफ की गई और तय हुआ कि वेतन से सिर्फ पेंशन फंड के लिए कटौती की जाएगी। जीपीएफ का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा।
इसी तरह ग्रेच्युटी को लेकर भी अब तक उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि इस स्कीम के तहत नियुक्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलेगी या नहीं लेकिन अब केंद्रीय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिसके मुताबिक सरकार ने निर्णय लिया है कि नई पेंशन स्कीम से आच्छादित कर्मचारी भी सेंट्रल सिविल सर्विस (पेंशन) रूल, 1972 से अच्छादित कर्मचारियों की तरह ‘रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी’ के हकदार होंगे।
यानी नई पेंशन स्कीम के तहत नियुक्त कर्मियों को भी ग्रेच्युटी मिलेगी। आल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट एसोसिएशन के पूर्व सहायक महासचिव ने इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे नए कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी।