भोपाल। मप्र में मोबाइल एप के माध्यम से संचालित ओला एवं उबर कैब सर्विस को मप्र के गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह के आदेश पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस आदेश के बाद भी यदि ये टैक्सियां बाजार में चलती पाई जातीं हैं तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
खुलासा हुआ है कि प्रदेश के कई शहरी क्षेत्रों के टैक्सी कैब एजेंट केन्द्रीय मोटर-यान अधिनियम की धाराओं का पालन नहीं कर रहे हैं। उल्लंघन की शिकायतें विभाग को लगातार मिल रहीं हैं, जिसको लेकर बैन करने का यह फैसला लिया गया।
इस आदेश पर आरटीओ विभाग ने तत्काल प्रभाव से प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्र सीमा में अनाधिकृत रूप से संचालित की जा रहीं रेडियो टैक्सियों पर रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन करने वाले ट्रेवल्स एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।