
रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि सभी महिला स्वयं सहायता समूह तीन लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज सहायता के पात्र होंगे। उन्हें सात प्रतिशत वार्षिक की दर पर दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा।
बैंक 250 जिलों में ग्रामीण इलाकों के सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को सात प्रतिशत ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराएंगे। यहां बता दें कि कर्ज के बदले समूहों को जमानत के तौर पर कुछ भी नहीं रखना होता है। बैंक समूह या उसके सदस्यों की कोई संपत्ति बंधक नहीं बनाता।