किसान को कलेक्टर नहीं उपभोक्ता फोरम ने दिलाया हर्जाना

सागर। प्याज का बीज घटिया निकलने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने व्यापारी और बीज निर्माता फर्म को किसान को क्षतिपूर्ति 24 हजार रुपए देने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता अनुराग सिंह ने बताया कि बटयावदा के किसान विष्णु पिता श्रीराम सिंह कुर्मी ने तिलकगंज स्थित मेसर्स राजकुमार मलैया से श्री लक्ष्मी सीड्स स्टार्स इंदौर द्वारा तैयार किया गया प्याज का बीज खरीदा था। 

बोवनी करने पर बीज घटिया निकला और फसल खराब हो गई। इसकी शिकायत कलेक्टर सहित कृषि विभाग के अफसरों से की गई। अफसरों ने जांच कराई तो बीज मिलावटी व घटिया पाया गया। लेकिन संबंधितों पर कार्रवाई नहीं की गई। इस पर किसान ने फोरम में परिवाद पेश किया। इसमें विभिन्न मदों में 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की गई। 

फोरम के अध्यक्ष सुबोध जैन, सदस्य मीनाक्षी सिंह तथा अनुभा वर्मा ने सभी पक्षों को सुनने के बाद व्यापारी और बीज निर्माता फर्म को किसान को 24 हजार रुपए अदा करने के आदेश दिए हैं। 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति अदा नहीं करने पर 9 फीसदी की दर से ब्याज भी देना होगा। 

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!