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बोवनी करने पर बीज घटिया निकला और फसल खराब हो गई। इसकी शिकायत कलेक्टर सहित कृषि विभाग के अफसरों से की गई। अफसरों ने जांच कराई तो बीज मिलावटी व घटिया पाया गया। लेकिन संबंधितों पर कार्रवाई नहीं की गई। इस पर किसान ने फोरम में परिवाद पेश किया। इसमें विभिन्न मदों में 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की गई।
फोरम के अध्यक्ष सुबोध जैन, सदस्य मीनाक्षी सिंह तथा अनुभा वर्मा ने सभी पक्षों को सुनने के बाद व्यापारी और बीज निर्माता फर्म को किसान को 24 हजार रुपए अदा करने के आदेश दिए हैं। 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति अदा नहीं करने पर 9 फीसदी की दर से ब्याज भी देना होगा।