
यह है पूरा मामलाः
वकील शैलेंद्र सिंह सांकरी ने बताया कि नबादाबाग निवासी राजाराम (65) पुत्र विद्याराम शर्मा बेटे के पास इंदौर रहते हैं। भिंड स्थित मकान में वे महीने में एकाधवार ही आते हैं। ऐसे में बिजली कंपनी ने उन्हें मनमाने बिल दे दिए थे, जिसके खिलाफ उन्होंने उपभोक्ता फोरम में आवेदन दिया था।
आवेदन पर सुनवाई के दौरान फोरम ने कंपनी को श्री शर्मा को हर माह 150 यूनिट औसत खपत के बिल देने के लिए कहा है और पूर्व में दिए सभी बिल को रद्द करने का आदेश दिया है। कंपनी को हर्जाने की 15 हजार राशि उपभोक्ता श्री शर्मा का आदेश के 1 माह में देना है। श्री शर्मा चाहेंगे तो इस राशि को बिल में भी समायोजित करवा सकेंगे।