भिंड। जिला उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम ने बिजली कंपनी पर 15 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। दरअसल नबादा बाग निवासी बुजुर्ग बेटे के पास इंदौर रहते हैं। ऐसे में भिंड स्थित घर में कभी कभार ही आते हैं, लेकिन बिजली कंपनी उन्हें मनमाने तरीके से बिल भेज रही थी। सुनवाई के दौरान उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार सिंह और सदस्य मीना शर्मा ने उपभोक्ता को दिए सभी बिल रद्द कर दिए और कंपनी को बुजुर्ग को 15 हजार रुपए देने का आदेश दिया है।
यह है पूरा मामलाः
वकील शैलेंद्र सिंह सांकरी ने बताया कि नबादाबाग निवासी राजाराम (65) पुत्र विद्याराम शर्मा बेटे के पास इंदौर रहते हैं। भिंड स्थित मकान में वे महीने में एकाधवार ही आते हैं। ऐसे में बिजली कंपनी ने उन्हें मनमाने बिल दे दिए थे, जिसके खिलाफ उन्होंने उपभोक्ता फोरम में आवेदन दिया था।
आवेदन पर सुनवाई के दौरान फोरम ने कंपनी को श्री शर्मा को हर माह 150 यूनिट औसत खपत के बिल देने के लिए कहा है और पूर्व में दिए सभी बिल को रद्द करने का आदेश दिया है। कंपनी को हर्जाने की 15 हजार राशि उपभोक्ता श्री शर्मा का आदेश के 1 माह में देना है। श्री शर्मा चाहेंगे तो इस राशि को बिल में भी समायोजित करवा सकेंगे।