MPPSC-2013: फाइनल लिस्ट पर हाईकोर्ट का स्टे

इंदौर। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक अभ्यर्थी की याचिका पर सुनवाई के बाद पीएससी की राज्य सेवा परीक्षा-2013 की फाइनल चयन सूची पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने इस सूची को अंतिम फैसला होने तक अपने अधीन ले लिया है। कोर्ट में अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका भी खोली गई।

नेहरू नगर के हितेष यादव ने प्री और मेंस परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू भी क्लियर किया था। मेरिट लिस्ट में नाम भी आया था, लेकिन अंतिम चयन सूची में नाम नहीं था। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस विवेक रुसिया की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है।

हितेष के वकील ने कोर्ट को बताया कि सूचना के अधिकार में पीएससी कार्यालय से हितेष की कॉपी हासिल की है। इसमें हिंदी की परीक्षा में दिए उत्तर ठीक से नहीं जांचे गए हैं। हिंदी में पांच प्रश्नों के उत्तर हितेष ने दिए थे, लेकिन इनमें से एक को ही सही माना और चार गलत बता दिए, जबकि चारों के जो उत्तर दिए गए थे उनका हिंदी से जुड़ी सभी जानी-मानी किताबों में वही उत्तर है। इनमें एक प्रश्न था त्रिफला, जिसका उत्तर हितेष ने तीन फलों का समूह दिया था। 

दूसरा प्रश्न था चक्रपाणि। इसका मतलब जिनके हाथ में चक्र यानी भगवान विष्णु। इस तरह याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर और किताबों में उल्लेखित वर्णन को याचिका के साथ प्रस्तुत किया है। इसके बाद हाई कोर्ट ने पीएससी को नोटिस देते हुए जवाब मांगा है। अधिवक्ता जोशी के मुताबिक हितेष को हिंदी छोड़ बाकी विषय में मेरिट के नंबर हासिल हुए हैं। हिंदी की कॉपी भी सही-सही जांची जाती तो वह मेरिट लिस्ट में टॉप पर हो सकता था।

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