
गौरतलब है कि 10 रुपये के सिक्के को लेकर लोगों के मन में भ्रांतियां पैठ कर गई है। ऐसी अफवाहें है कि यह सिक्का अब वैध नहीं है और इसे कोई ले नहीं रहा। डीएम मासूम अली सरवर ने कहा कि 10 रुपये का सिक्का राष्ट्रीय मुद्रा है और किसी के पास अधिकार नहीं है कि वह इसे लेने से मना कर दें।
भारत सरकार इसकी पूरी कीमत धारक को अदा करने का वचन देती है। आरबीआई के नियमों के अनुसार, 'जो कोई भी भारतीय मुद्रा लेने से इनकार करता है वह आईपीसी की धारा 124A (राष्ट्रद्रोह) के तहत दोषी होगा।' सरवर ने कानूनी प्रक्रियाओं को पूरी कड़ाई से लागू करने की बात कही है।