
फ्यूचर गोल्ड इन्फ्रा बिल्ड इंडिया लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर धीरेन्द्र सिंह कुशवाह की वारासिवनी तहसील के ग्राम सांवगी में स्थित खसरा नंबर 737/2 की 0.809 हेक्टर भूमि को कुर्क करने के आदेश दिये है।
सांई ग्रुप आफ कंपनीज की लालबर्रा तहसील के ग्राम नेवरगांव में 0.234 हेक्टर तथा बालाघाट तहसील में स्थित 2771 वर्गफुट प्लाट को कुर्क करने का आदेश दिया गया है।
जेएसवी डेव्हलपर्स बालाघाट के बैहर तहसील के ग्राम सहगांव में 1.191 हेक्टर, बडगांव में 2.700 हेक्टर हर्राभाट में 2.898 हेक्टर किरनापुर में 0.303 और 0.421 हेक्टर वारासिवनी तहसील के ग्राम बोटेझरी में 0.663 हेक्टर तथा नारावांजपार में 5.957 हेक्टर भूमि को कुर्क करने का आदेश दिये है।
एसपीएनजे लेण्ड प्रोजेक्टर एवं डेव्हलपर्स इंडिया लिमिटेड की बैहर तहसील के ग्राम बोदा में स्थित 17.06 हेक्टर और परसवाडा तहसील के ग्राम परसाटोला में 5.08 हेक्टर भूमि को कुर्क करने के आदेश दिये है।
कलेक्टर न्यायालय में 9 चिटफंड कंपनीयो के प्रकरण पर सुनवाई चल रही है लेकिन कंपनीयों की चलअचल संपति की सही जानकारी ना होने के कारण कलेक्टर श्री भरत यादव ने जमाकर्ताओं से अपील की है कि यदि उनके पास चिटफंड कपनीयोें, उनके निर्देशकों तथा प्रबंधकों की संपत्ति, बैंक खाते वाहन भूमि के संबंध में जानकारी हो तो वे कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराये जिसके आधार पर इनकी चलअचल संपत्तियों का राजसात कर जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि लौटाई जा सकेगी।
इन कपनीयों में साई प्रसाद कंपनी, एसपीएनजे डेव्हपलर्स इंडिया लिमि., जेएसवी रियल इन्फ्रा, जयविनायक बिल्डकॉन लिमि, जेएसवी डेव्हलपर्स इंडिया लिमि., फ्यूचर गोल्ड इन्फ्रा बिल्ड इंडिया लिमि., एसपीएनजे एण्ड डेव्हलपर्स लिमि., और जेएसवी डेव्हलपर्स इंडिया लिमिटेड के नाम शामिल है।