
गृह विभाग का मानना है कि होमगार्ड एक स्वयं सेवी संस्था की तरह है। इसमें शामिल होने वाले सैनिकों को 60 साल तक नौकरी नहीं दी जा सकती है। शासन ने विकल्प के तौर पर मापदंड बनाये हैं कि वर्दीधारी विभागों में भर्ती के दौरान होमगार्ड सैनिकों को 30 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। ये विभाग मुख्य रूप से गृह, वाणिज्यिक कर (आबकारी), जेल, परिवहन और वन हैं। इन विभागों में भर्ती के दौरान होमगार्ड सैनिकों को आयु में छूट देते हुए अधिकतम 38 वर्ष निर्धारित किया है।
जब से सुना, सुध-बुध भूल गये
होमगार्ड के कई सैनिकों ने कहा कि जब से सुना है कि 41 साल आयु वाले सैनिकों को बाहर का रास्ता दिखाया जायेगा, तब से वे अपना सुध-बुध भूल गये हैं। जिनके पास दो-तीन बच्चें हैं उनकी पढ़ाई-लिखाई और लालन-पालन कैसे करेंगे, इसी सोच में रात निकलती है। सैनिकों ने कहा कि वर्दीधारी विभागों में कहीं भी 41 साल आयु पूरी करने पर हटाने का प्रावधान नहीं है। सेवा से निकाल दिया गया तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। उन्हें किसी विभाग में नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए सरकार को गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए।
प्रक्रिया पूरी करने में समय लगेगा
होमगार्ड सैनिकों के लिए नई भर्ती नियम में 41 साल आयु पूरी होने पर सेवा से बाहर करने का प्रावधान किया गया है। शासन का निर्णय है और पूर्व से चला आ रहा है। प्रदेश में कितने सैनिक प्रभावित होंगे इसका आंकलन करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है लेकिन, इसमें समय लगेगा। शासन सैनिकों के लिए पुनर्विचार करे, इसकी जरूरत नहीं है। वर्दीधारी विभागों में जाने के लिए आरक्षण तय कर दिया गया है।
मैथलीशरण गुप्त
महानिदेशक होमगार्ड