सुधीर ताम्रकार/बालाघाट। सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष के लिये की गई अनसोशल पोस्ट के मामले में वारासिवनी के न्यायायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री संजय राज ठाकुर ने वारासिवनी नगर के वार्ड क्रमांक 12 निवासी संजय गुप्ता छिरोल्या कान्टेक्टर की जमानत अर्जी खारिज कर दी और उसे न्यायायिक हिरासत में वारासिवनी जेल भेज दिया।
संजय गुप्ता के खिलाफ सोशल मिडिया पर चलने वाले ग्रुप सिविल कान्टेक्टर के कुछ सदस्यों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुये पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें ग्रुप के सदस्य संजय गुप्ता ने समुदाय विशेष की युवतियों को लक्ष्य करते हुये अशिष्ट अमर्यादित टिप्पणी कर समाज को आहत किया।
वारासिवनी पुलिस थाना प्रभारी नरेन्द्र यादव ने इस मामले की जांच करते हुये पाया की आरोपी संजय गुप्ता ने जो टिप्पणी पोस्ट की है वह निश्चित ही आहत करने वाली है अतएव आरोपी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया आरोप पाये जाने पर भादवि की धारा 153 अ और 295 अ के तहत अपराध दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।