
चुनाव आयोग और देवास विधायक गायत्री राजे पवार के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर हुई। इसमें पवार का चुनाव रद्द करने की मांग करते हुए चुनाव आयोग से तीन अरब रुपए मुआवजा दिलाने की मांग की है। याचिका देवास निवासी अशोककुमार चौधरी ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने विधायक के चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म भरा था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे रद्द कर दिया।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि आयोग ने जानबूझकर याचिकाकर्ता को नुकसान पहुंचाने के लिए नामांकन फॉर्म रद्द किया था। इसी तरह गायत्री राजे पवार पर भी चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। सोमवार को याचिका में सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किए। अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। बता दें कि ये वही भाजपा विधायक हैं जिनके पास इतना सोना चांदी है कि उसका मूल्यांकन भी मुश्किल है। यहां पढ़ें।