
शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन व जस्टिस अनुराग कुमार श्रीवास्तव की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता विजय सोनी की ओर से अधिवक्ता ए राजेश्वर राव ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि केन्द्रीय मंत्री की सभा में अधिक भीड़ दर्शाने की मंशा से कलेक्टर जेके जैन ने मनमानी की हद कर दी। उन्होंने स्कूलों में अवकाश घोषित कराकर छात्र-छात्राओं को सभा स्थल में एकत्र कराने का फरमान जारी कर दिया। इस वजह से न केवल शिक्षा संबंधी नुकसान हुआ बल्कि शहर का ट्रैफिक जाम होने से जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
इंदौर को लेकर भी पीआईएल लंबित
बहस के दौरान अवगत कराया गया कि इंदौर में प्रधानमंत्री के आगमन पर कलेक्टर ने स्कूल बंद करवाए थे। उसे लेकर भी जनहित याचिकाएं इंदौर खंडपीठ में लंबित हैं। लिहाजा, इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। छिंदवाड़ा में मंत्री का आगमन 22 अगस्त 2016 को हुआ था।