भोपाल। भोपाल के बिल्डर HIMANSHU INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED पर वादा खिलाफी का दोष प्रमाणित हुआ है। उपभोक्ता फोरम ने इस मामले में हिमांशु इंफ्रास्ट्रक्चर को आदेशित किया है कि वो आने वाले 3 महीनों में अपना वादा निभाएं एवं उपभोक्ता को हर्जाने के तौर पर 57 हजार रुपए अदा करें। ना करने पर उन्हें मय ब्याज के यह रकम अदा करनी होगी एवं कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक मनीष पाराशर कोलार रोड की सर्वधर्म कॉलोनी बी-सेक्टर स्थित सिद्धा अपार्टमेंट में रहते हैं। उन्होंने 14 अक्टूबर 2013 को गेहूंखेड़ा स्थित हिमांशु इंफ्रास्ट्रक्चर के ALPINE GREENAGE प्रोजेक्ट में 1-BHK फ्लैट बुक कराया था। इसके लिए मनीष ने 51 हजार रुपए बुकिंग राशि भी दी। उन्हें फ्लैट के लिए कुल 12 लाख तीन हजार रुपए देने थे। लिहाजा, मनीष ने करीब 10 लाख 80 हजार रुपए बिल्डर को दिए।
अनुबंध के अनुसार बिल्डर को जनवरी 2015 तक मकान बनाकर देना था, लेकिन न तो बिल्डर ने निर्माण कार्य पूरा किया और न ही पजेशन नहीं दिया। इसकी मनीष ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर दी। इसमें उन्होंने बताया था कि पजेशन नहीं मिलने के कारण उन्हें किराए से फ्लैट लेकर रहना पड़ रहा है और साथ ही लोन की किस्त भी अदा करना पड़ रही थी।
फोरम के सदस्य सुनील श्रीवास्तव, डॉ. मोनिका मलिक और अध्यक्ष प्राणेश कुमार प्राण ने सुनवाई करते हुए इसे सेवा में कमी माना और बिल्डर को तीन महीने के अंदर मकान बनाकर देने के आदेश दिए। साथ ही उपभोक्ता को मानसिक, आर्थिक क्षति व कानूनी व्यय के लिए 57 हजार रुपए राशि अदा करने को कहा है। फोरम ने कहा कि क्षतिपूर्ति राशि तीन माह में नहीं देने पर बिल्डर को नौ प्रतिशत ब्याज के साथ राशि देना होगी।