भोपाल। जिला अदालत में चल रहा तत्कालीन सहकारिता मंत्री गोपाल भार्गव एवं आईएएस मलय श्रीवास्तव के खिलाफ पद के दुरुपयोग का मामला मप्र हाईकोर्ट, जबलपुर ने रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने पाया कि भोपाल की अदालत में केस दायर कर बर्खास्त कर्मी द्वारा की गई दांडित प्रकरण दर्ज किए जाने की मांग बेमानी है। लिहाजा, भोपाल की अदालत में चल रहा केस आगे जारी रखने का कोई औचित्य शेष नहीं।
सहकारिता संघ के पदाधिकारी शंकर प्रताप बुंदेला व राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने आरोप लगाया था कि सहकारिता मंत्री भार्गव व आयुक्त सहकारिता श्रीवास्तव ने पद का दुरुपयोग करते हुए मनमाने व दुर्भावनापूर्ण तरीके से पद से हटा दिया। इस रवैये के खिलाफ भोपाल की अदालत में केस दायर कर दांडित प्रकरण दर्ज किए जाने की मांग की गई।
केस दायर किए जाने के खिलाफ मंत्री भार्गव व अधिकारी श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट की शरण लेकर भोपाल की अदालत का केस समाप्त किए जाने पर बल दिया उनकी ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव व अधिवक्ता संजय के अग्रवाल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि भोपाल की अदालत में लंबित मामला निराधार है, अतः उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।