भोपाल। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों (एसएएस) को सीनियर सिलेक्शन ग्रेड दिए जाने और नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किए जाने के लिए पूर्व पदों पर काम करने की कार्य अवधि में सरकार दो साल की छूट उपलब्ध कराएगी। शिवराज कैबिनेट ने आज इसकी मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि डिप्टी कलेक्टरों को सिलेक्शन ग्रेड दिए जाने के लिए पिछले पदों पर छह साल तक रहना जरुरी है। राज्य सरकार इसे घटा रही है। इसके बाद राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को चार साल में ही सिलेक्शन ग्रेड मिल जाएगा। इसी तरह राजस्व विभाग के एक प्रस्ताव में नायब तहसीलदार से पदोन्नत कर तहसीलदार बनाए जाने के लिए वर्तमान में पांच साल की सेवा नायब तहसीलदार के पद पर करना जरूरी है। इसे घटाकर तीन साल किए जाने पर सहमति दी गई।
साथ ही वित्त सेवा में अपर संचालक स्त के वित्तीय नियंत्रक को दो साल की छूट दी गई। इसके अलावा शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा और नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण के लिए कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा(सीपीसीटी)के आयोजन की अवधि की समय सीमा भी संशोधन को भी स्वीकृति दी गई।
अरुण भट्ट की संविदा नियुक्ति को अनुसमर्थन
कैबिनेट में मुख्यमंत्री के ओएसडी के रूप में रिटायर्ड आईएएस अरुण भट्ट को दी गई संविदा नियुक्ति का अनुसमर्थन भी किया गया। संविदा नियुक्ति के आदेश पहले ही जारी हो गए थे।