
इसके अतिरिक्त भरे जाने वाले रिक्त पद में भी आदिवासी संवर्ग के बहुत बड़ी संख्या में पदों की पूर्ति की जाना शेष है। सामान्य प्रशासन विभाग को विभागों द्वारा दी गई जानकारी में संविदा से भरे जाने वाले पद तथा पंचायतों द्वारा भरे जाने वाले संविदा शाला शिक्षक के रिक्त पदों को शामिल नहीं किया है।
आयोग ने सभी विभाग को निर्देश जारी कर बैकलॉग के रिक्त पद की जानकारी माँगी है। भविष्य में आयोग विभाग प्रमुखों के साथ चर्चा कर जनजाति संवर्ग के पदों की पूर्ति में आ रही कठिनाई तथा उसका समय-सीमा में निराकरण की समीक्षा करेंगे। आयोग यह भी सुनिश्चित करवायेगा कि आरक्षण नियमों के प्रावधानानुसार आरक्षित संवर्ग के युवाओं को शासन द्वारा तय समय-सीमा में योग्यता एवं पात्रतानुसार शासकीय सेवा प्राप्त हो सके।