जबलपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेख सलीम की अदालत ने पति की हत्यारित पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक नीरज मल्होत्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पनागर थानांतर्गत पौंडी ग्राम निवासी सावित्री बाई ने अपने पति देवी सिंह के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। जिसके तीन दिन बाद देवी सिंह ने दम तोड़ दिया। उसने मृत्यु पूर्व कथन में अपनी पत्नी सावित्री बाई द्वारा ही आग लगाए जाने की बात कही थी।
इस बयान को अदालत ने बेहद गंभीरता से लिया। साथ ही अन्य गवाहों व साक्ष्यों पर गौर करने के बाद दोष सिद्ध पाया। लिहाजा, आजीवन कारावास की सजा सुना दी। बहस के दौरान बताया गया कि सावित्री बाई जरा-जरा सी बात पर कलह करती थी। इसी को लेकर पति विरोध करता था। उसने बेरुखी से बात की तो वह आग बबूला हो गई और हत्या कर दी।