बिजली कंपनियों में भर्ती के नियम अलग-अलग कैसे: हाईकोर्ट

Gwalior। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने पश्चिम व मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में होने वाली लाइनमैन व परिचालकों की भर्ती को लेकर नोटिस जारी किए हैं। पूछा है कि दोनों कंपनियों के भर्ती के नियम अलग-अलग कैसे हैं। दो सप्ताह में नियमों की कॉपी पेश करने के लिए कहा है।

मनोज गुप्ता ने हाईकोर्ट में रिट अपील दायर की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता उमेश कुमार बोहरे ने बताया कि मध्य क्षेत्र व पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 2 हजार लाइनमैन और परिचालकों की भर्ती निकाली है। लेकिन दोनों कंपनियों ने भर्ती के अलग-अलग नियम बनाए हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आयुसीमा 18 से 23 साल निर्धारित की है। शैक्षणिक योग्यता 12वीं व आईटीआई है, लेकिन पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आयुसीमा 18 से 40 साल रखी है। 

हालांकि शैक्षणिक योग्यता एक ही है। लेकिन मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में आयुसीमा कम होने की वजह से कई लोग भर्ती से वंचित हो गए हैं। अधिवक्ता ने बताया कि मनोज गुप्ता की उम्र भी 24 साल है, लेकिन वह भर्ती में भाग नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए उम्र 40 साल निर्धारित की जाए। इस पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की ओर से जवाब दिया गया कि कंपनी को 23 साल तक के ही युवाओं को भर्ती करना है, क्योंकि पोल पर चढ़ने के लिए फुर्तीले व्यक्ति की जरूरत है। इसीलिए 23 वर्ष उम्र निर्धारित की है। इस पर कोर्ट ने दोनों कंपनियों से भर्ती के नियम मांगे हैं।

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