
पुलिस सूत्रों के अनुसार निलम्बित पुलिस अफसरों को अपनी सर्विस रिवाल्वर जमा करानी पडती है अन्यथा 40 दिन के अंतराल में पुलिस को जांच कर आरोप पत्र जारी करना पडता है। निलम्बन अवधि के दौरान उन्हें नियत क्षेत्र में सेवायें देनी होती है। इस कारण उन्हें निर्वाह भत्ता भी दिया जाता है नियमानुसार उन्हें फौरन अपनी सर्विस रिवाल्वर संबंधि थाने में एवं पुलिस लाइन में उपस्थित होकर जमा करानी होती है।
निलम्बन के दौरान पुलिसकर्मी के दौरान अपनी वर्दी उतारनी होती तथा उसे निलम्बन अवधि के दौरान कहीं भी जाने पर निलम्बित होने की जानकारी देनी होती है तथा निलम्बन किये जाने के मामले का जबतक निराकरण नही होता उसके सभी अधिकार छीन लिये जाते है। अपनी रिवाल्वर जमा कराये बिना आरोपी पुलिस अधीकारी तथा कर्मीयों का फरार होना जनचार्च का विषय बना हुआ है।