
धर्मेंद्र द्विवेदी व अन्य ने पूर्व में याचिका दायर कर अतिथि शिक्षकों को गुरुजी के समान सेवा लाभ और उनका नियमितिकरण करने की मांग की थी। कोर्ट ने विभाग को इस पर विचार कर निर्णय लेने के आदेश दिए थे।
विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सत्येन्द्र ज्योतिषी ने बताया कि पिछली कई पेशियों के दौरान विभाग की ओर से न ही कोई जवाब पेश किया गया और न ही कोई हाजिर हुआ।