
भारतीय पुरातत्व विभाग संग्रालय के सहायक अधीक्षक के के वर्मा नें खजुराहो थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय अवशेष अधिनियम 2010 के अधीन यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुचाता, नष्ट करता, मूल स्वरूप में परिवर्तन करता, विरूपित करता, संकट में डालता या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे इस अपकृत्य के लिए 2 वर्ष का कारावास या 1 लाख रूपए तक का जुर्माना अथवा दोनों प्रकार से दण्डित किया जा सकता है।
खजुराहो नगर परिषद् CMO अरुण पटैरिया द्वारा खजुराहो पुरातत्व संग्रालय की सुरक्षा दीवार तोड़ दी थी, और अभी तक कोई भी अधिकारी कार्यवाही करने से बच रहा है। यह शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर तक भेजी है। भारतीय पुरातत्व विभाग इस अवैधानिक पार्किंग से बहुमूल्य पुरावशेषों की सुरक्षा में खतरा, बेशकीमती मूर्तियों की चोरी का खतरा बढ़ गया है। देश की विरासत धरोहर को सुरक्षित करने की गुहार लगाई है पुलिस के सामने।