राजनांदगांव। कामठी लाइन स्थित THE ORIANTAL INSURANCE COMPANY LMITED की शाखा पर जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
आतरगांव डौंडी लोहारा निवासी 50 वर्षीय अमरलाल पिता रम्हउराम पाटिल ने शहर के JAY MOTERS से दोपहिया वाहन सीजी08एनबी -3084 खरीदी गई थी। ग्राहक ने इस गाड़ी का बीमा शहर में स्थित द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी से किया था। वहीं 25 अगस्त 2013 को घर के सामने से बाइक चोरी हो गई। इसके बाद ग्राहक ने दस्तावेज के साथ बीमा कंपनी में क्लेम किया।
इसमें बीमा कंपनी को क्लेम की राशि 40 हजार देना था, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 29 हजार 900 रुपए ही दिया। इसके बाद कोई राशि नहीं दी गई। मामले को लेकर अमर लाल रम्हउराम ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की। फोरम ने कंपनी पर 10 हजार का जुर्माना लगाया। मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 5 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।