शामली। बीमा की धनराशि अदा नहीं करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने RELIANCE LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED पर 4.15 लाख रुपये का जुर्माना किया है। गांव सोंटा निवासी संजय कुमार ने 11 दिसंबर 2013 को रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बीमा पॉलिसी कराई थी, इसमें संजय कुमार की पत्नी रविता नॉमिनी थी। बीमा का प्रीमियम 21 हजार 582 रुपये और बीमा कवर 4 लाख रुपये था।
25 फरवरी 2014 को संजय की मृत्यु हो गई। इसकी सूचना रविता की ओर से बीमा कंपनी के अधिकारियों को दी गई, लेकिन बीमा की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। कंपनी ने बीमा क्लेम का दावा मृत्यु की गलत तारीख के आधार पर खारिज कर दिया।
इसके बाद रविता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने वाद की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। आदेश दिया गया है कि पीड़िता को चार लाख रुपये 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित तथा मानसिक क्षतिपूर्ति के 10 हजार रुपये, वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये सहित कुल 4.15 लाख रुपये अदा किए जाएं। निर्णय का अनुपालन 30 दिन के अंदर किया जाए। यदि भुगतान करने में देरी की जाती है, तो 12 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दंडात्मक देना होगा।