जबलपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने SAMAY CREDIT COOPERATIVE SOCIETY और MAX ERECTORS INDIA LIMITED के खिलाफ आदेश जारी किया। इसके तहत सेवा में कमी के रवैये को आड़े हाथों लेकर उपभोक्ता खमरिया जबलपुर निवासी पुष्पेन्द्र द्विवेदी के हक में टूर पैकेज के तहत जमा राशि 80 हजार 8 रुपए 12 फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से लौटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही मानसिक पीड़ा के एवज में 5 हजार और 1 हजार रुपए वाद-व्यय का भुगतान करने भी कहा गया।
फोरम के चेयरमैन जेआर बच्चन व सदस्य डीपी राय व सुषमा पटैल की न्यायपीठ के समक्ष शिकायतकर्ता का पक्ष अधिवक्ता अरुण कुमार जैन ने रखा। उन्होंने दलील दी कि टूर पैकेज के तहत 7500 रुपए प्रतिमाह की दर से जमा किए गए थे। 12 माह तक राशि जमा करने के बाद 1 लाख परिपक्वता राशि का भुगतान सोसायटी को करना था, लेकिन महज 20 हजार देकर तल्ला छुड़ाने की कोशिश की गई। लिहाजा, न्यायहित में फोरम आना पड़ा।
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