
फोरम के चेयरमैन जेआर बच्चन व सदस्य डीपी राय व सुषमा पटैल की न्यायपीठ के समक्ष शिकायतकर्ता का पक्ष अधिवक्ता अरुण कुमार जैन ने रखा। उन्होंने दलील दी कि टूर पैकेज के तहत 7500 रुपए प्रतिमाह की दर से जमा किए गए थे। 12 माह तक राशि जमा करने के बाद 1 लाख परिपक्वता राशि का भुगतान सोसायटी को करना था, लेकिन महज 20 हजार देकर तल्ला छुड़ाने की कोशिश की गई। लिहाजा, न्यायहित में फोरम आना पड़ा।
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