मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने शुक्रवार को कहा कि लोग अपने बैंक खातों और एटीएम से हफ्ते में 24,000 रुपए तक की रकम निकालना जारी रख सकते हैं। एक अधिसूचना में आरबीआई, बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मौजूदा ग्राहकों को उनके खातों से प्रति सप्ताह 24,000 रुपए तक की रकम निकालने की इजाजत जारी रख सकते हैं. इन सीमा में एटीएम से निकाले जाने वाली रकम भी शामिल है.' बीते नौ नवंबर से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को अमान्य किए जाने के बाद बैंकों और एटीएम से पैसे निकालने की सीमा तय कर दी गयी है.
रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि विदेशी नागरिक 15 दिसंबर तक प्रति सप्ताह 5,000 रुपये की सीमा के साथ विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में बदल सकते हैं. नोट बदलते समय विदेशी पासपोर्टधारक को स्व-घोषणापत्र देना होगा कि उसने सप्ताह के दौरान यह सुविधा नहीं ली है.
केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘....यह निर्णय किया गया है कि विदेशी नागरिक 5,000 भारतीय रुपये की सीमा के साथ विदेशी मुद्रा भारतीय मुद्रा में बदल सकते हैं. यह सुविधा 15 दिसंबर 2016 तक दी गयी है.' नोटबंदी के बाद सरकार तथा रिजर्व बैंक ने नकदी की समस्या से निबटने के लिए लोगों को मदद के इरादे से कई उपायों की घोषणा की है.