होम और कारलोन चुकाने के लिए 60 दिन का वक्त मिला

Bhopal Samachar
मुंबई। रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कर्जदारों की नकदी की समस्या को देखते हुए एक करोड़ रुपये तक के आवास, कार, कृषि एवं अन्य कर्ज के भुगतान के लिये 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। यानि घर, कार और बाकी तरह के लोन की बकाया किस्त चुकाने के लिए कर्जदारों को 60 दिन की मोहलत दी गई है। इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है।

कर्जदारों को राहत
रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि यह एक नवंबर और 31 दिसंबर के बीच भुगतान की जाने वाली किस्तों पर लागू होगा। यह छूट उन कर्जदार इकाइयों के लिये भी उपलब्ध है जो एक करोड़ रुपये या उससे कम की कर्ज सीमा के साथ बैंक से कारोबार के रोजमर्रा खर्च के लिए कर्ज ले रखा है और इसके लिए क्रियाशील पूंजी खाता खोल रखा है। 

नोटबंदी से उपजी परेशानी
केंद्रीय बैंक ने कहा कि 500-1000 के पुराने नोट बंद होने के बाद छोटे कर्जदारों को उनके लोन का बकाया अमाउंट अदा करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। इसके बाद यह मोहलत देने का फैसला किया गया।

व्यक्तिगत ऋणों को भी मिलेगा छूट का फायदा
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस छूट से बैंकों और किसी प्रकार की एनबीएफसी के खाते में एक करोड़ रुपए या उससे कम की स्वीकृत सीमा के सावधि के व्यावसायिक या व्यक्तिगत ऋणों को भी इस छूट का फायदा हो गया। ये ऋण गारंटी वाले या बगैर गारंटी दोनों तरह के हो सकते हैं। इनमें आवास और कृषि ऋण भी शामिल होंगे।

गौरतलब है कि बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एक निश्चित समय सीमा के बाद भी ऋण की किस्तों की वसूली न होने पर उसके लिए पूंजी का प्रावधान करना पड़ता है जिससे उनके लाभ पर असर होता है।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!