नईदिल्ली। नोटबंदी के फैसले के बाद लोग एक तरफ जहां अपना पैसा बैंकों में जमा करा रहे हैं वहीं सरकार और तमाम वित्तीय एजेंसियों की पैनी नजर इस बात पर भी है कि कहीं काला धन तो बैंकों में नहीं जमा कराया जा रहा। बेहिसाब पैसा जमा कराने वालों से 60 फीसदी तक टैक्स वसूला जा सकता है। सरकार इस बारे में जल्द ही कोई फैसला ले सकती है।
गौरतलब है कि सरकार ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने का ऐलान किया था. इसके बाद लोगों से नोट बदलवाने और बैंकों में जमा कराने को कहा गया था. 25 नवंबर से बैंकों में नोट एक्सचेंज कराने का काम भी बंद कर दिया गया. अब लोग 1000 के नोट केवल बैंकों में ही जमा करा सकेंगे. हालांकि, 500 के पुराने नोट जरूरी सेवाओं के लिए 15 दिसंबर तक चलेंगे.
जनधन खातों पर नजर
नोटबंदी के फैसले के बाद से अबतक केवल जनधन खातों में ही 21000 करोड़ से अधिक की राशि लोगों ने जमा कराई है. इसमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में कराई गई है. एजेंसियों की नजर इन पैसों पर भी है कि कही जनधन खातों का दुरुपयोग कर काला धन खपाया तो नहीं जा रहा.
नोट एक्सचेंज करने का काम बंद
गुरुवार को वित्त मंत्रालय ने नोटबंदी से जुड़े कई ऐलान किए. इसके तहत बैंकों में नोट एक्सचेंज करने का काम बंद कर दिया गया. 1000 के नोट केवल बैंकों में जमा कराए जा सकेंगे. हालांकि, 500 के पुराने नोट 15 दिसंबर तक जरूरी सेवाओं में इस्तेमाल किए जा सकेंगे.
इन जगहों पर चलेंगे 500 के पुराने नोट:
1. जरूरी सेवाओं में अब केवल 500 के पुराने नोट लिए जाएंगे, यानी अब 1000 के नोट जरूरी सेवाओं में मिली छूट की जगह भी इस्तेमाल नहीं होगा.
2. 1000 के नोट अब केवल बैंक खाते में जमा होंगे.
3. बैंकों में शुक्रवार से पुराने 500 और हजार के नोट नहीं बदले जाएंगे.
4. अब लोग बैंकों में पुराने नोट केवल खाते में जमा कर पाएंगे.
5. अस्पताल, पेट्रोल पंप, मेट्रो और सरकारी ट्रांसपोर्ट में अब 15 दिसंबर तक केवल 500 के पुराने नोट लिए जाएंगे.
6. सरकारी स्कूलों में एक छात्र के फीस के तौर पर 2000 रुपये तक का भुगतान 500 के पुराने नोटों से किया जा सकेगा.
7. सेंट्रल और राज्य सरकार के कॉलेजों में भी फीस के तौर पर पुराने 500 के नोट 15 दिसंबर तक लिए जाएंगे.
8. प्री-पेड मोबाइल के 500 रुपये तक के टॉप-अप में पुराने 500 के नोट इस्तेमाल किए जाएंगे.
9. केंद्रीय भंडार से अब 5000 तक की ही खरीदारी पुराने नोटों से की जा सकेगी.
10. केवल बिजली और पानी के बिल अब 500 के पुराने नोटों से भरे जा सकेंगे.
11. 2 दिसंबर रात 12 बजे तक तभी टोल फ्री रहेंगे, लेकिन 3 से 15 दिसंबर तक 500 के पुराने नोटों से टोल टैक्स चुकाए जा सकेगा.
12. भारत आने वाली सैलानी अब हर हफ्ते 5000 रुपये तक करेंसी एक्सचेंज करा पाएंगे. हालांकि इसके लिए उन्हें जानकारी पासपोर्ट के साथ दर्ज करानी होगी. RBI इसके बारे में निर्देश जारी करेगा.