
नोटिस विधिक सूचना पत्र अंतर्गत धारा 499, 500 भा.द.सं. में केके मिश्रा ने लिखा है कि ' आप दोनों ने चुनावी फायदे के लिए एक रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी एवं उसके करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावना को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से साशय झूठा मनगढंत व अपमानकारक कथन किया है, जो भा.द.सं. की धारा 499 व 500 के तहत दंडनीय अपराध है और हम आपके विरूद्व आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही का अधिकार रखते हैं।
कांग्रेस की ओर से यह नोटिस जारी होने के बाद जब भोपाल समाचार ने आपत्तिजनक यूआरएल पर जाकर देखा तो वहां पर मौजूद सामग्री को हटाया जा चुका था। भाजपा ने वह कंटेंट हटा दिया है जिसको लेकर कांग्रेस ने नोटिस जारी किया है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस भाजपा के इस यूटर्न से संतुष्ट हो जाती है या अपनी माफी वाली शर्त पर टिकी रहती है।