
मामला करमदी रोड पर प्रस्तावित नगर सुधार न्यास की इंद्रानगर कॉलोनी के भूखंड से जुड़ा है। जिला और राज्य फोरम के फैसले पर भी अमल नहीं होने पर फोरम ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कहा है।
प्लॉट आवंटन में लेतलाली-
नगर सुधार न्यास (अब नगर पालिक निगम में विलय) ने करमदी रोड पर इंद्रानगर कॉलोनी विकसित करने की योजना बनाकर प्लॉट काटकर आवंटित किए थे। एक प्लॉट रामनिवास व्यास हालमुकाम नीमच ने लिया था। बाद में चयनित जमीन के डूब क्षेत्र में आने के कारण टीआईटी ने योजना निरस्त कर दी थी। इसके बदले डोंगरा नगर में प्लॉट आवंटित कर दिया लेकिन कई वर्षों तक चक्कर लगाने के बाद भी निगम पंजीयन नहीं कर रहा था।
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जिला और राज्य फोरम के निर्णय के बाद भी निगम उसका पालन नहीं कर रहा है। 18 नवंबर को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने आयुक्त से स्पष्टीकरण लेने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। 15 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी।
राजेश पोरवाल, एडवोकेट (रामनिवास)
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उपभोक्ता फोरम ने निर्णय दिया है तो पालन किया जाएगा। पंजीयन के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। मामले की पूरी जानकारी भी निकलवाई जाएगी।
एसके सिंह, आयुक्त-नगर निगम