सिहोरा। खेत की मेड के पास पीपल के पेड़ के नीचे बनी बमीठी में नाग-नागिन के दो जोड़े रहते थे लेकिन खेत मालिक ने खेत से लगी रोड के किनारे की सरकारी जमीन में कब्जा करने के लिये जैसे ही जेसीबी मशीन से पीपल के पेड़ को हटा कर खुदाई कराई और कुछ देर बाद बमीठी को भी मशीन से अलग कराया तो पहले एक नागिन फंस कर बाहर आ गयी जिसे खेत मालिक के कहने पर मशीन चालक ने वहीँ मिट्टी में ही दबा दिया लेकिन थोड़ी ही देर बाद दोबारा में एक जोड़ा नाग नागिन जेसीबी मशीन में फंसकर लहूलुहान बाहर आ गए जो थोड़ी ही देर में मर गए जिसके बाद मशीन चालक अधूरा काम छोड़ कर मशीन लेकर भाग गया।
सिहोरा वनपरिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रिवंझा से बरोदा रोड पर गभार हार में प.ह.न 60 में मझौली निवासी संजय सोनी पिता मकुंदी सोनी अपने खेत के पास की खाली पड़ी जमीन पर पीपल के पेड़ को जेसीबी मशीन से खोद कर अलग करने के बाद जैसे ही बमीठी को खोदना शुरू किया जिसमे पहले एक नागिन फंसकर बाहर निकली जिसे मशीन चालक ने वहीँ पर मिट्टी पर ही दबा दिया जिसके बाद दोबरामे नाग- नागिन का जोड़ा मशीन में फंसकर बाहर आ गया जो थोड़ी ही देर में मर गया जिसके बाद दहशत में जेसीबी चालक अधूरा काम छोड़कर मशीन लेकर भाग निकला जबकि मशीन चलने में घायल हुआ नाग जिसकी लंबाई करीब 8 फीट है घायल अवस्था में ही वहीँ पर पूरे दिन भटकता रहा । जिसकी जानकारी सरपंच पवन राजपूत ने वन विभाग के शिवकुमार गर्ग, राजेन्द्र तिवारी और तहसीलदार संदीप जायसवाल को दी जिसमे खेत मालिक के खिलाफ बेजा कब्जा करने पर धारा 248 के तहत मामला दर्ज किया गया। जबकि वनविभाग के कर्मचारी मृत नाग नागिन को अपने कब्जे में लेकर साथ ले गए।
अक्सर खेतों में देखे जाते थे नाग-नागिन
रिवंझा गाँव के पूरन ठाकुर, श्याम सिंह, वीरेंद्र सिंह, टीकाराम ठाकुर, मनोज राजपूत आदि लोगों ने बताया की इन नाग-नागिन का जोड़ा अक्सर खेतों में काम करने वाले किसानो को मिलते रहते थे लेकिन कभी किसी को इन नाग के जोड़े से कोई नुकसान नही हुआ है। इन नाग के जोड़ों को मशान बाबा के नाम से पूजते भी थे लेकिन इन नाग-नागिन के जोड़े की मौत के बाद घायल नाग घटना स्थल पर ही सुबह से शाम तक भटक रहा है।
वनअमला ने कराया मृत नाग- नागिन का पीएम
नाग- नागिन की मौत की जानकारी लगते ही वनअमला मौके पर पहुंचा और मृत सांपो को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्यवाही करते हुये पीएम कराया जिसके बाद मृत सांपो को हिरन नदी के किनारे ले जाकर जलाया गया। जबकि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत उचित कार्यवाही करने की बात कही है।
इनका कहना
शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करने पर खेत मालिक धारा 248 के तहत कार्यवाही की गयी है।
संदीप जयसवाल
तहसीलदार मझौली