
अब टिकट को निरस्त करने के लिए नकदी वापस नहीं मिलेगी। इसके बदले टिकट जमा करने की रसीद (टीडीआर) जारी की जा रही है। इसके अलावा टिकट वापसी का रिफंड अगर 10,000 रुपये या उससे अधिक का है तो रेलवे इस धनराशि को ग्राहक के बैंक खाते में अंतरित करेगी। जिस व्यक्ति का टिकट रिफंड दस हजार से अधिक होगा, उसे राशि को वापस प्राप्त करने के लिए खाते का ब्यौरा देने की जरूरत होगी।
बता दें कि नोटबंदी का ऐलान होते ही घरों में छिपा कालाधन बाहर निकल आया है। देश भर में नकली नोट या तो जलाए जा रहे हैं या फाड़कर कचरे में फैंके जा रहे हैं। महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ शातिर दिमाग लोगों ने करेंसी एक्सचेंज के लिए रेल टिकट जैसे फंडे भी अपनाए हैं।