
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पटेल समुदाय के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण की मांग करने के बाद चर्चा में आए पटेल समुदाय के नेता हार्दिक पटेल को 15 दिनों के लिए हरिद्वार जाने की अनुमति प्रदान कर दी। जुलाई में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद से हार्दिक इस समय राजस्थान के उदयपुर में हैं। अदालत ने उसे छह महीने के लिए गुजरात से बाहर रहने की अनुमति दे दी है।
जस्टिस ए.जे. देसाई ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश उदयपुर थाना में जमा कराने के बाद 15 दिनों की समयावधि शुरू होगी। हार्दिक ने आग्रह किया था कि छह महीने की अवधि के अंतिम दो महीने उसे हरिद्वार में रहने की अनुमति दी जाए।