मंडला। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने हत्या के एक मामले में आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।
सहायक लोक अभियोजक बृजेश चौरसिया ने बताया कि मामला वर्ष 2014 का है, जब बिछिया थाना के ग्राम चौरंगा में उक्त पत्नी ने अपने पति की सोते वक्त धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दी थी। बताया जाता है कि हत्यारन कविता साहू ने अपने पति देवेंद्र साहू की हत्या सिर्फ इस वजह से कर दी कि मृतक हत्यारन की 1 वर्षीय(अब दो वर्षीय) बेटी को पसंद नहीं करता था।
दरअसल, कविता का पति देवेंद्र उसका दूसरा पति था। जो शादी तक तो ठीक था। लेकिन शादी के बाद सविता के पहले पति से पैदा हुई बेटी को पसंद नहीं करता था। बस यही वजह थी कि आये दिन उक्त मासूम को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद होने लगा। हत्या के दिन भी दोनों के बीच विवाद हुआ और सविता ने सोते वक्त अपने पति देवेंद्र की हत्या कर दी।